लखनऊ, दिसम्बर 22 -- लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने हुए कैबिनेट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद/लखनऊ के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनकी पत्नी को घरेलू सेवक व टेलीफोन भत्ते की प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया था। इस पर ही न्याय विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया था।

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