कैबिनेट) जन्म और मृत्यु पंजीकरण की सूचना 21 दिन बाद दी तो लगेगी फीस
लखनऊ, मई 18 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में जन्म और मत्यु पंजीकरण नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अगर पंजीकरण के लिए जन्म और मृत्यु की सूचना 21 दिन बाद दी जाती है तो आवेदक से फीस ली जाएगी। फीस की रकम देरी के साथ बढ़ती जाएगी। यह भी पढ़ें- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के नियमों में बड़ा बदलाव, योगी कैबिनेट ने नए प्रस्ताव पर लगाई मुहरजन्म और मृत्यु की सूचना जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन के भीतर प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार के आदेश से निशुल्क जारी किए जाएंगे। वहीं, 21 से 30 दिनों के भीतर यह सूचना मिलने पर 20 रुपये का शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लिया जाएगा। 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद लेकिन एक साल से पहले अगर जन्म या मृत्यु की सूचना दी जाती है तो 50 रुपये फीस ली जाएगी। यह भी पढ़ें- खुशखबर...
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