लखनऊ, मई 4 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने मंडी समिति कर्मियों की भांति मंडी परिरषद कर्मियों की गड़बड़ियों के निपटारे की व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंडी समितियों व मंडी परिषद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवानिवृति के उपरांत पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा किसी गड़बड़ी के कारण मंडी समितियां अथवा मंडी परिषद को कोई आर्थिक क्षति पहुंचती है तो सेवानिवृति के बाद उनसे वसूली करना असंभव सा था। ऐसे में अब तक मंडी समितियों में इस प्रकार की आर्थिक गड़बड़ियों के कारण होने वाली क्षति के आधार पर समिति के सभापति को अधिकार है कि वह संबंधित पक्ष को सुनकर क्षतिपूर्ति या माफी का निर्धारण कर सकता है। ऐसी व्यवस्था मंडी परिषद के कर्मचारियों या अधिकारियों के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं...