वाराणसी, अगस्त 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष कैदी की समय पूर्व रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता आदर्श शुक्ला को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि केंद्रीय कारागार वाराणसी में अभियुक्त संतोष कुमार यादव उर्फ करिया थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही 15 साल से ज्यादा अवधि से जेल में बंद है। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक के द्वारा समय पूर्व रिहाई के लिए नीति के अनुसार फॉर्म ए भेजे जाने पर भी शासन के द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। बताया कि हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज/ फास्ट ट्रैक कोर्ट भदोही ने 18 अगस्त 15 को धारा 147, 302, 149 आईपीसी में आजीवन ...