नई दिल्ली, अगस्त 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कैंसर को 'अधिसूचित बीमारी' घोषित करने का निर्देश दिया, ताकि इस बीमारी का पता चलते ही मरीजों का बेहतर इलाज और सही देखभाल हो सके। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कैंसर को संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए 'अधिसूचित बीमारी' के तौर पर अधिसूचित कर दिया है। किसी बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किए जाने पर अस्पताल/डॉक्टर और लैब के लिए मरीज की बीमारी के बारे में सक्षम प्राधिकार/विभाग और अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। यह भी पढ़ें- राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का आदेशएक समान नीति पर विचार करे केंद्र: कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्य...