मेरठ, जून 2 -- कैंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। तीन लाख रुपये रिश्वतखोरी मामले में उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना प्राप्त होने के बाद अब उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू हो गया है। कैंट बोर्ड प्रशासन अब इस मामले में कानूनी प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में कैंट बोर्ड सीईओ जाकिर हुसैन का फोन नहीं उठा। कैंट बोर्ड प्रवक्ता का कहना है कि मामला प्रक्रिया में है। डॉ. सतीश शर्मा की सदस्यता समाप्ति का पूरा मामला छावनी अधिनियम-2006 के प्रावधानों के दायरे में आता है। नियमों के अनुसार, यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है या जेल जाता है, तो उसकी सदस्यता पर गाज गिरना तय माना जाता है। यह भी पढ़ें- मेरठ : अब कैंट बोर्ड सदस्यता सम...