मेरठ, जुलाई 19 -- किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी मोहम्मद अहमद को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार पावली खास निवासी मोहम्मद अहमद के खिलाफ वर्ष 2017 में किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए, लेकिन सुनवाई में कोई भी गवाह आरोपी की संलिप्तता को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सका। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि घटना के समय आरोपी मृतका के साथ था या अपराध में उसकी भूमिका थी। यह भी पढ़ें- दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में नामजद आरोपी बरी संदेह मात्र के आधार पर दोषसिद्धि संभव न...