लातेहार, फरवरी 3 -- लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने विचाराधीन जमानत याचिका संख्या 16/2026 की सुनवाई करते हुए पिछले कई तिथियों से न्यायालय के आदेश के बावजूद केस डायरी जमा नहीं करने पर सअनि बालूमाथ अशोक कुमार को अगली तिथि में अदालत में उपस्थित होकर कारण पृच्छा जमा करने का आदेश जारी किया है। मालूम हो बालूमाथ थाना कांड संख्या 138/ 2025 में आवेदक पीयूष अग्रवाल पिछले 22 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है। उसकी ओर से दायर जमानत की याचिका पर केस डायरी के अभाव में सुनवाई नहीं हो पा रही है। आवेदक पीयूष अग्रवाल के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि सेशन कोर्ट में पिछले 12 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई है । अदालत द्वारा 13 जनवरी 2026 को केस डायरी की मांग अनुसंधानकर्ता से की गई है। अगली निर्धारित तिथि...