देहरादून, मार्च 31 -- उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर शाखा में हुए 3.48 करोड़ रुपये के लोन घपले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 12 दोषियों को सजा सुनाई है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और कृषि लोन में यह घपला किया गया। मामले की पैरवी सीबीआई के लोक अभियोजक अमरेंद्र सिंह ने की। यह बैंक घोटाला वर्ष 2014-15 में ऊधमसिंहनगर स्थित बाजपुर शाखा में हुआ था। आरोप था कि तत्कालीन बैंक मैनेजर आरएएस दिनकर ने बाजपुर के एक निजी ट्रैक्टर डीलर (केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स) के साथ मिलकर साजिश रची थी। इन्होंने मिलकर केसीसी और कृषि लोन का फर्जीवाड़ा कर पैसा मंजूर किया गया। कृषि उपकरणों की कोई वास्तविक खरीद नहीं हुई। बैंक से खरीद और लोन दिखाकर लगभग 3.48 करोड़ रुपये कई लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। मामला पकड़े जाने प...