नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। दो जजों की पीठ बीएसएफ कर्मी की सेवा में बहाली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसने अपनी बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2017 में एचआईवी पॉजिटिव होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त किए गए बीएसएफ कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ बीएसएफ कर्मी की सेवा में बहाली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें 9 अप्रैल, 2019 के बर्खास्तगी आदेश और उसके खिलाफ अपील को रद्द करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। 16 दिसंबर के एक आदेश में कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की मेडिकल कंडीशन उसे मूल रूप से नियुक्त कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के प...