रांची, जुलाई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व वरीय बैंक प्रबंधक ऋचा कुमारी को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल विभागीय कार्यवाही की संभावना या प्रस्ताव के आधार पर किसी कर्मचारी का इस्तीफा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही तभी शुरू मानी जाएगी, जब संबंधित कर्मचारी को विधिवत आरोपपत्र (चार्जशीट) जारी कर दिया गया हो। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया को ऋचा कुमारी का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें सेवा से मुक्त करने तथा सभी वैधानिक देय का भुगतान करने का निर्देश दिया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि प्रार्थी द्वारा 10 नवंबर 2023 को दिया गया इस्तीफा नोटिस अवधि समाप्त होने की तिथि से प्रभावी मानते हुए स्वीकार किया जाए। साथ ही उन्हें सेवा से...