शिमला, जून 19 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरी पाने के लिए भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि केवल परिवार के सदस्य होने या अनुकम्पा नियुक्ति का दावा करने मात्र से नौकरी नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए तय योग्यता और आवश्यक कौशल का होना भी अनिवार्य है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मामले में याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति न मिलने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा तक थी। यह भी पढ़ें- दिहाड़ी पर गया था, करोड़पति बन लौटा; हिमाचल के ड्राइवर ने जीती 3...