नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू और एडवोकेट वी. सेतुनाथ और ED की ओर से पेश हुए जयशंकर वी. नायर की दलीलें सुनी थीं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा सवाल यह है कि क्या PMLA की धारा 66(2) के तहत ED से जानकारी मिलने पर राज्य की पुलिस बिना शुरुआती जांच के FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है?केरल पुलिस को तुरंत FIR करनी चाहिए थी: ED ईडी और याचिकाकर्ता दोनों ने तर्क दिया कि इस मामले के ...