पटना, जुलाई 7 -- केंद्र सरकार की नई नीति से राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवस्वीकृत बाइपास के निर्माण में राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस नीति में साफ किया गया है कि नए बाइपास के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण में खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से आग्रह किया है कि 50 प्रतिशत की राशि देने के प्रावधान से राज्य को छूट दी जाये। केंद्र सरकार ने अर्बन डी-कंजेशन नीति के तहत उक्त प्रावधान किया है। विभाग ने मंत्रालय को लिखित रूप से कहा है कि चिह्नित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण खर्च का आधा वहन करना राज्य सरकार के लिए कठिन है। इसलिए इस खर्च के वहन से मुक्त करते हुए बाइपास का निर्माण किया जाए। जिन बाइपास के निर्माण को लेकर भू-अर्जन में 50 प्रतिशत...