चंदौली, सितम्बर 12 -- नौगढ़। वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे परिवारों को अधिकार दिलाने की मांग को लेकर सांसद छोटेलाल खरवार के प्रस्ताव पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिया हैं। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को भेजे पत्र में वन अधिकार अधिनियम में संशोधन कर 13 दिसंबर 2005 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भी इसके दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया है। मंत्री ने पत्र में कहा है कि सांसद के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही के लिए मंत्रालय के संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया हैं। इससे वन क्षेत्रों में वर्षों से निवास कर रहे ऐसे परिवारों में अपने अधिकारों को लेकर उम्मीद जगी है।

केंद्रीय मंत्री का पत्र केंद्रीय मंत्री जुए...