नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह महीना बेहद खास है। दरअसल, उन्हें 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प चुनना होगा। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपील केंद्रीय कर्मचारियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प चुन लें, ताकि उनके अनुरोधों की समय पर प्रोसेसिंग हो सके।क्या है डिटेल 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लागू किया है। UPS कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय ने कहा कि UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। यह सुविधा पात्र कर्मचारी और NPS के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ले सकते हैं। मंत्रालय क...