रांची, फरवरी 27 -- रांची। हाईकोर्ट ने कृषि विपणन बोर्ड की ओर से जारी पदस्थापना आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को समयपूर्व करार देते हुए खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनाया गया। याचिकाकर्ता कृष्ण कन्हैया ने 21 जनवरी को कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी उस आदेश को निरस्त करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें मार्केटिंग सुपरवाइजर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था। उनका कहना था कि वे पहले से ही मार्केटिंग सुपरवाइजर-कम-मार्केटिंग सेक्रेटरी जैसे उच्च पद पर कार्यरत थे और यह आदेश नियमों के विरुद्ध जारी किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह ने विवादित आदेश को पहले ही स्थगित कर दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि जब संबंधित आदेश स्वयं स्थगित है, तो उसे च...