नैनीताल, मार्च 1 -- नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम ललित मोहन रयाल के न्यायालय की ओर से पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह एवं उदुली देवी को श्रेणी-5 और श्रेणी-7(क) के अंतर्गत यह भूमि कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। हालांकि जांच में सामने आया कि निर्धारित उद्देश्य के विपरीत भूमि को विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। उक्त भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। राजस्व अभिलेखों के परीक्षण और निरीक्षण में अनियमि...