रांची, सितम्बर 25 -- रांची। विशेष संवाददाता ट्रांसफर हुआ, कर्मचारी ने नई जगह योगदान भी दे दिया, लेकिन वेतन मिलना बंद हो गया। नौ महीने तक वेतन के लिए कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई में जब सामने आया कि एमडी के ट्रांसफर आदेश को महीनों बाद चेयरमैन ने रद्द कर दिया, तो अदालत ने पर्षद से ही पूछा कि ट्रांसफर का अधिकार किसके पास है। इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड राज्य कृषि उत्पादन पर्षद के एमडी और चेयरमैन को 14 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया।

मामले का विवरण मामला मार्केटिंग सुपरवाइजर रमेश कुमार शर्मा से जुड़ा है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने अदालत को बताया कि पर्षद के एमडी ने 30 दिसंबर 2025 को रमेश कुमार शर्मा का गढ़वा से कोडरमा मार्केटिंग समिति मे...