कुशीनगर, मई 29 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने साल 2021 में पत्नी और दो मासूम बेटों की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोरख प्रसाद यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पटहेरवा थाना क्षेत्र के बेलवा खुर्द (बेलवा कारखाना) निवासी अमर गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता ने वर्ष 2021 में तुर्कपट्टी थाने में तहरीर दी थी। उसके मुताबकि उसने अपनी बहन निक्की गुप्ता की शादी राजेश गुप्ता पुत्र स्व. चंदू गुप्ता निवासी किशुनदास पट्टी थाना तुर्कपट्टी के साथ आठ साल पूर्व की थी। छह सितंबर, 2021 की रात राजेश गुप्ता ने चाकू, हंसिया और पहसुल से गला रेतकर निक्की गुप्ता और...