प्रयागराज, मई 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के जिलाधिकारी को नगर परिषद हटा स्थित ईदगाह से संबंधित भूमि पर बकरीद की नमाज अदा करने की अनुमति का निर्देश देने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने वाजिद अली व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ​कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि निर्धारित की है। याची के वकील ने दलील दी कि नमाज अदा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है। और नमाज के लिए आवश्यक अनुमति देना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।​सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नमाज अदा करना मौलिक अधिकार है लेकिन किसी को भी बिना किसी कानूनी अधिकार के सार्वजनिक स्थान या किस...