मथुरा, अप्रैल 10 -- कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले को एडीजे ईसी एक्ट अरविंद कुमार यादव की अदालत ने चार वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने अभियुक्त के भाई को बरी कर दिया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की ई। ग्राम कमई थाना बरसाना निवासी साहबो पत्नी परसो द्वारा 31 दिसंबर 2017 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था, कि उसका देवर भरती घर के बाहर कुत्तों को रोटी डाल रहा था। तभी गांव में रहने वाले बिरजो व हरी पुत्रगण पूरन सिंह ने भरती पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी भरती के सिर में लगी और वह अचेत होकर वहीं गिर गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिन के बाद उसे होश आया। पुलिस ने आरोपी बिरजो व ह...