धनबाद, मई 31 -- कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर देने के दोषी को शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मामले के नामजद राजगंज निवासी 59 वर्षीय कुर्बान अंसारी को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 19 मई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी कुर्बान के पुत्र आलम अंसारी की शिकायत पर राजगंज थाने में 18 नवंबर 2020 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि कुर्बान और पत्नी सैरुन बीबी के बीच घरेलू मामले को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान कुर्बान ने पत्नी सैरुन पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में मौके पर ही सैरुन की मौत हो गई थी। मारपीट का पूरा मंजर पोती मुस्कान परवीन ने अपनी आंखों से देखा था। मुस्कान ने पूरी बात अपने पिता आलम अंसारी को बताई थी। अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया...