झांसी, मार्च 31 -- झांसी, संवाददाता। कोतवाली गरौठा थाना क्षेत्रान्तर्गत पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या की थी। मामले में डेढ़ साल बाद हत्या का आरोप सिद्ध हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश गरौठा कनिष्क सिंह की अदालत ने हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि 03 अक्टूबर 2024 को देर रात रानू अहिरवार खाना खाकर अपने कमरे तथा उसके पिता छिदामी लाल व मां मीरा देवी कमरे में लेटे थे। उस समय मकान में लाइट जल रही थी। कमरे में दरवाजा नहीं है। शाम से ही उसके पिता, मां से लड़ रहे थे। मां मजदूरी करती है और किसान सम्मान निधि का पैसा पाती हैं। वही पैसा मांगा करते हैं और न देने पर म...
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