लखनऊ, दिसम्बर 8 -- नाका के विजय नगर क्षेत्र के विवादित मकान की कुर्की होने के बाद खाली बताकर आवंटित कराने के विवाद में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मंडलायुक्त लखनऊ को जांच कराने का आदेश दिया है। पुनरीक्षणकर्ता महिरजध्वज सिंह उर्फ मुरारी दास ने न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसेअपर जिला न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज करते हुए उस के भवन आवंटन की प्रक्रिया को ही अवैध बता कर विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में पारित पूर्व आदेश को सही बताया है। इस मामले में पुनरीक्षणकर्ता ने याचिका दायर करके न्यायालय को बताया कि नाका के विजय नगर क्षेत्र स्थित मकान के स्वामी जगतनारायण चकवस्त थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसानों में कब्जे को लेकर विवाद ...
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