चाईबासा, अगस्त 6 -- चाईबासा, संवाददाता। छोटे भाई की लाठी डंडा से पीटकर हत्या करने वाले कुमारडूंगी के बड़ा रायकमान निवासी राजेश हेंब्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ मृतक की पत्नी सोशी हेंब्रम के बयान पर कुमारडूंगी थाना में 9 सितम्बर 2024 को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 8 सितम्बर 2024 को पति बुधन हेंब्रम और बड़ा भाई राजेश हेंब्रम के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच राजेश ने अपने छोटे भाई बुधन को सिर पर लाठी-डंडा से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय वह अपनी बहन के घर गई हुई थी। लेकिन ग्रामीणों द्वारा उसे बताया गया है कि दोनों भाईयों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और राजेश ने छ...