कुदाल से काटकर मां की हत्या करने वाले पुत्र को उम्रकैद की सजा
मधुबनी, जून 20 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। कुदाल से काटकर माता जिबछी देवी की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए पुत्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मधुबनी सिविल कोर्ट में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पुत्र लालबाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर 22 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने मां-बेटे की रिश्ता को कलंकित करने तथा इसे दुर्लभतम श्रेणी की घटना बताते हुए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष से डीएलएसए द्वारा अधिकृत अधिवक्ता अमित कुमार झा ने अधिकतम सजा पर आरोपित का बचाव किया। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में जिव...
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