कुदाल से काटकर मां की हत्या करने में बेटा दोषी
मधुबनी, मई 27 -- राम शरण साह मधुबनी। बहुचर्चित जिवछी देवी हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने मृतका के पुत्र लालबाबू यादव को ही हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। उसकी सजा पर 10 जून 2026 को अदालत में सुनवाई होगी। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने लालबाबू के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में जिवछी देवी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को टोकरी से ढक दिया था। एपीपी जेपी ने बताया कि लालबाबू यादव ने मां की कुदाल से काटकर हत्या कर दिया और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन से घटना की जानकारी दी। वह खुद थाना पहुंचकर पुलिस को बताया कि ...
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