देहरादून, दिसम्बर 17 -- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यदि पालतू कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी परेशान हो रहे हैं तो मालिक पर दो हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नगर निगम देहरादून ने अपने स्तर से तैयार की गई उपविधि में इस लापरवाही पर जुर्माने का प्रावधान किया है। जबकि आवारा कुत्तों को गोद लेने पर निशुल्क पंजीकरण और वैक्सीनेशन का भी प्रावधान किया गया है। नगर निगम के सौ वार्डों में करीब पच्चीस से तीस हजार पालतू कुत्ते लोगों के घरों में पल रहे हैं। आवारा कुत्तों की संख्या पचास हजार से ज्यादा है। निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपने पालतू कुतों का पंजीकरण नहीं करवा रहे। सख्त कार्रवाई की चेतावनी और चालानी कार्रवाई के बावजूद बहुत कम रजिस्ट्रेशन इस साल हो पाए हैं। इसे लेकर लोग शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। राजपुर ...