नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी रिंकू धुग्गा की बहाली पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कुत्ते को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम को खाली करवाया था। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने धुग्गा को नोटिस जारी किया। यह नोटिस केंद्र सरकार की उस चुनौती पर जारी किया गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने धुग्गा की अनिवार्य रिटायरमेंट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 7 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी की बहाली पर रोक लगी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में पक्ष रखा। धुग्गा न...