नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में कुत्ते को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद दो भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह चाकू से वार कर किसी व्यक्ति का दिल और आंतें क्षतिग्रस्त कर देना अत्यंत क्रूर कृत्य है, जो समाज में शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता की अदालत ने आरोपी अंकित भारद्वाज, पारस भारद्वाज, देव चोपड़ा और करण अरोड़ा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और स्पष्ट किया कि उनकी सजाएं साथ-साथ चल...