नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर से प्रस्तावित रेल और सड़क रोको कार्यक्रम अवैध और असंवैधानिक है। समाज के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। अदालत ने समाज को अपने इस वचन का पालन करने का भी निर्देश दिया कि अनिश्चितकालीन नाकेबंदी से चिकित्सा और आपात सेवाएं, कानून-व्यवस्था या नागरिकों के मौलिक अधिकार बाधित नहीं होंगे। समाज 2022 से हर साल सितंबर में इस तरह के प्रदर्शन करता आ रहा है। अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार, यदि जरूरी हो, तो सामान्य जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की भी मांग कर सकती है।
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