नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आगे स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो वह बीएमसी को भविष्य में किसी भी निर्माण परियोजना को मंजूरी देने से रोकने का आदेश पारित कर देगी। बीएमसी को लताड़ लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बढ़ते एक्यूआई के बाद भी बीएमसी प्रशासन ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। अदालत ने 2023 में लिए सुओ मोटो के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिकाएं वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारी गिरावट के बाद दर्ज की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश चंद्र शेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने बीएमसी से सवाल किया कि आखिर कैसे मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर में 1000 करोड़ से अधिक लागत वाली 125 परियोजनाओं को मं...