हरदोई, जून 20 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने एक फैसले में एक बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी किशोर को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। इसकी आधी धनराशि पीड़ित को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया 18 मई 2017 को शाम करीब चार बजे एक पांच वर्षीय बालक नदी पर नहाने गया था। वहां आरोपी मिला और लड़के के साथ गलत काम किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए साक्ष्य के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया। उसे 10 साल की और विभिन्न धाराओं में 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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