शाहजहांपुर, अगस्त 25 -- शाहजहांपुर। वर्ष 2019 में छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित के परिवार को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह चौहान की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला ककरा कला में 26 जनवरी 2019 को छह वर्षीय बालक घर के बाहर खेलने गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर उसके पिता और परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। बालक आरोपी के घर में बिस्तर पर रजाई से ढका हुआ मिला। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।मृतक के पिता ने...