सुल्तानपुर, जुलाई 4 -- सुलतानपुर, संवाददाता। अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व किशोर से कुकर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोषी सुशील उर्फ टलकू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग- अलग आरोपों के लिए दंडित कर उस पर 35 हजार रूपए अर्थदण्ड भी लगाया है। आरोप पत्र के अनुसार 17 नवम्बर 2020 की रात थाना अखण्डनगर के एक गांव में दोषी सुशील ने ननिहाल में रह रहे 15 वर्षीय किशोर के साथ गन्ने के खेत में कुकर्म किया और फिर गमछे से गला घोंकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने मामले 10 गवाह पेश किए। विशेष कोर्ट ने सुशील उर्फ टलकू को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, कुकर्म के आरोप में 10 साल और किशोर के साथ घटना करने में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-...