हरदोई, जुलाई 13 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले में आरोपित को दोषसिद्ध घोषित करते हुए उसे भिन्न भिन्न धाराओं में तीस हजार अर्थदंड के साथ 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। 16 मई 2017 को दिन में 12:30 बजे आयु आठ वर्ष के बच्चे को अभियुक्त महेश उर्फ लपूसी निवासी मोहल्ला खलील कस्बा व थाना शाहाबाद टॉफी खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। उसके बाद पुराने सरकारी अस्पताल के पास खाली खण्डहर में ले जाकर कुकर्म किया। पीड़ित के चिल्लाने पर अभियुक्त भाग गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद पीठासीन न्यायाधीश ने अभियुक्त महेश को भादवि एवं पाक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से छेड़छाड़ करने व...