मेरठ, जुलाई 17 -- न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने कुकर्म के मामले में आरोपी गुलजार निवासी थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट मेरठ को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान एवं अवकाश जैन के अनुसार वादी मुकदमा ने 24 मार्च 2019 को थाना लिसाड़ी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसका आठ वर्ष का बेटा 18 मार्च को दोपहर दो बजे गांव के रहने वाले गुलजार के साथ बंदर देखने गया था, जहां आरोपी ने अकेले में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। गांव के रहने वाले ही एक बच्चे ने देख लिया था। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना वादी मुकदमा को बताई।वादी मुकदमा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया और न्यायालय में सरकारी वकील ने अपने केस को साबित करते हुए कुल आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों क...