नई दिल्ली, जून 3 -- केरल हाईकोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई लड़की के पति को बुधवार को एक महीने की ट्रांजिट जमानत दे दी और कहा कि प्रथम दृष्टया युवती बालिग प्रतीत होती है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत ने युवती के जन्म प्रमाण पत्र पर गौर करने के बाद कहा कि इसमें उसकी जन्म तिथि एक जनवरी, 2008 दिखाई गई है, इसलिए प्रथम दृष्टया वह बालिग है। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दावा किया कि लड़की नाबालिग है और उसका जन्म प्रमाण पत्र जाली है। अदालत ने राजू की दलील खारिज करते हुए कहा कि यह 'जांच का विषय' है। यह भी पढ़ें- शुक्र मनाइए कि आप केरल में हैं; हाईकोर्ट ने मोनालिसा से ऐसा क्यों कहा, फैसला कब? अदालत ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के अलावा, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत चुनाव पहचान पत्र और बैंक पासबुक से...