इंदौर, जुलाई 14 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा और उनके पति फरमान खान के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हाई कोर्ट में इंदौर बेंच के जस्टिस गजेंद्र सिंह ने जोड़े की रिट याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।खरगोन जिले में दर्ज है एफआईआर बेंच ने मौजूद पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि खरगोन जिले के महेश्वर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अगली सुनवाई की तारीख तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है। महिला के पति की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक कृष्ण तन्खा और एडवोकेट जेरी लोपेज कोर्ट में पे...