जमशेदपुर, मई 10 -- एडीजे-2 की अदालत ने शुक्रवार को कुंदन ठाकुर हत्याकांड में दोषी विशाल गोप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी लगाई गई। 30 अप्रैल को अदालत ने विशाल गोप को हत्या, साक्ष्य छुपाने और अप्राकृतिक यौनाचार की तीन धाराओं में दोषी करार दिया था। साक्ष्य छुपाने के मामले में तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जबकि अप्राकृतिक यौनाचार में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न चुकाने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशाल गोप हजारीबाग जेल में बंद है, इसलिए उसे अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।ये है मामला26 मार्च 2018 को कुंदन ठाकुर रामनवमी का जुलूस देखने निकला था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों की खोजबीन पर पता चला कि वह विशाल गोप...