जमशेदपुर, मई 8 -- जमशेदपुर। एडीजे-2 की अदालत में शुक्रवार को कुंदन ठाकुर की हत्या में विशाल गोप के खिलाफ उम्रकैद की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मालूम हो कि, अदालत में कुंदन ठाकुर हत्याकांड के आरोपी विशाल गोप के खिलाफ 30 अप्रैल को तीन धाराओं में दोष सिद्ध हुआ था। विशाल पाल के हजारीबाग जेल में बंद रहने के कारण अदालत में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती थी। बताया जाता है कि 26 मार्च 2018 को कुंदन ठाकुर रामनवमी का जुलूस देखने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। यह भी पढ़ें- हत्याकांड के दोषी को कल सुनाई जायेगी सजा परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर कुंदन को विशाल के साथ देखने की जानकारी लोगों ने दी थी। अगले दिन पुलिस ने नाला से कुंदन ठाकुर का शव बरामद कर लिया। जांच में स...