कुशीनगर, अप्रैल 17 -- कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ मेनका ने कहा जिले के सभी कीटनाशी विक्रेता व कीटनाशी विनिर्माता को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के सफल संचालन के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे 18 अप्रैल तक पोर्टल (https://ipms.gov.in) पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न करने वाले कीटनाशी विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनका कीटनाशी प्राधिकार पत्र निलंबित किया जायेगा। इसके उपरांत भी पंजीकरण न कराने पर प्राधिकार पत्र स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी। यह भी पढ़ें- बिना पंजीयन कीटना...