विधि संवाददाता, अप्रैल 23 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगभग चार हजार मदरसों की एटीएस से जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और एटीएस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस आधार पर एंटी-टेररिज्म स्क्वाड को इन मदरसों की जांच करने करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया व अन्य की प्रबंध समितियों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह व अधिवक्ता औसाफ बी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। ​याचिका में प्रदेश के मदरसों की जांच एटीएस से कराने के आईजी एटीएस के नौ दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचियों का तर्क है कि राज्य के मदरसे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और 2016 की नियमावली के तहत कानूनी र...