नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से उस आकलन के बारे में जानकारी मांगी जिसके आधार पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम की गई थी। कोर्ट ने सरकार से 13 अक्तूबर तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या डायमंड हार्बर के सांसद की सुरक्षा जेड-प्लस से घटाकर 'एक्स' कैटेगरी में किए जाने के बाद, उन पर हुए कथित चार हमलों के दावों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई थी। अपनी सुरक्षा कम किए जाने को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को सभी एहतियाती उपाय करने चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि किस आधार पर 10 मई को सुरक्षा कम की गई (जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है), जबकि शुरुआती आकलन 12 मई को...