किसी हवाई अड्डे का नाम क्या होगा, यह तय करना कोर्ट का काम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी खरी-खरी
नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव पर केंद्र को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहाकि किसी हवाई अड्डे का नाम क्या होगा, यह तय करना कोर्ट का काम है क्या? गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'लोकनेता डी बी पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' रखने का प्रस्ताव पेश किया था। सुनवाई की इच्छुक नहींभारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन 'प्रकाशझोट सामाजिक संस्था' के वकील से कहाकि यह नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने के समान होगा। बें...
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