रामपुर, सितम्बर 16 -- रामपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। हालांकि, अदालत ने इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है। कुछ सेक्शन पर विवाद है, इसको लेकर कोर्ट आगे की सुनवाई कर रही है। वक्फ कानून को लेकर अलग-अलग पार्टियों के नेताओं ने कहा कि सरकार बिना मुस्लिमों की सहमति के बिल पास कर देती है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को स्वागत करने योग्य बताया। वहीं राजनीतिक जानकारों ने कहा कि कहा कि संसद की विधायी शक्ति वैध है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों से टकराने वाले उपबंधों को स्थगित कर सकती है। इस तरह निर्णय ने सरकार की पारदर्शिता की मंशा और मुस्लिम पक्ष की धार्मिक स्वतंत्रता-दोनों के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया ...
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