भागलपुर, जनवरी 31 -- नवगछिया, निज संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी के न्यायालय ने गुंजन कुमर उर्फ हीरा कुमर निवासी सोनवर्षा थाना बिहपुर को किसान हत्याकांड और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया। न्यायालय अगले 13 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। बहस में अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने भाग लिया। बताया जाता है कि 15 फरवरी 2020 को विक्रमपुर टेक दियारा कलबलिया धार के पास आरोपित ने सूचक विनय कुमर के पुत्र निधू कुमार उर्फ अमित कुमर के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।

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