मऊ, मई 27 -- मऊ, संवाददाता। उप कृषि निदेशक सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जनपद के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थी किसानों को लाभ प्राप्त हो होगा। लाभार्थी किसानों को वार्षिक ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से कराया जाना है। बिना ईकेवाईसी के योजना के लाभ से किसान वंचित हो जाएगा। ईकेवाईसी की प्रक्रिया बॉयोमेट्रिक या फेशियल ईकेवाईसी अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र/पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से अथवा कृषि विभाग के बीज गोदाम पर क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से भी करा सकते हैं। सभी पीएम किसान के लाभार्थी 30 जून तक अनिवार्य रूप से ईकेवाईसी पूर्ण करा ले। साथ ही बताया कि ऐसे किसान जो एक फरवरी 2019 से पूर्व ही भूमि धारक हैं, परंतु पीएम किसान के लिए पंजीकरण नहीं करा पाये हैं, ऐसे पात्र किसान पोर्टल पर पंजीकरण करा स...