बांदा, जुलाई 25 -- बांदा। बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़े मामलों में स्थायी लोक अदालत,बांदा ने सख्त रुख अपनाया है। अलग-अलग मामलों में अदालत ने जहां छह साल तक कृषि बिजली कनेक्शन न देने पर किसान को राहत देते हुए विभाग को कनेक्शन उपलब्ध कराने और Rs.7 हजार क्षतिपूर्ति देने एवं सारा समान देने का आदेश दिया है। वहीं, करंट लगने से भैंस की मौत के मामले में किसान को Rs.50 हजार मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से प्लंबर की मौत के मामले में भी परिजनों की ओर से दायर क्षतिपूर्ति याचिका पर सुनवाई करते हुए 8,16,000 रुपये देने का आदेश दिया दिया है। नरसिंहपुर मजरा पिपरा,थाना कालिंजर निवासी लल्लू ने लोक अदालत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में 7.5 एचपी कृषि नलकूप के लिए निर्धारित शुल्क व Rs.39,440 जमा ...